राबड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, अब गए जेल… जानिए किस जुर्म में रविंद्र नाथ मिश्र को मिली सजा

Chhapra News: बिहार के पूर्व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्र जेल भेज दिए गए हैं। उन्हें हत्या के केस में दोषी पाया गया। मंत्री रविंद्र नाथ मिश्र पर साल 1990 में बूथ लूट के दौरान हत्या के मामले में संलिप्तता का आरोप था, जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया। यहां जानिए पूरा मामला…

 

छपरा: हत्या के एक मामले में पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र को छपरा में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामला साल 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आये एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने का था। इसी मामले में छपरा की एमपी एमएलओ कोर्ट में पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्रा और उनके भाई हरेंद्र मिश्रा के मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने पूर्व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्रा को दोषी पाया। एडीजे तृतीय की कोर्ट ने पूर्व मंत्री के भाई को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जबकि पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्रा को दोषी करार देते हुए हिरासत में ले लिया गया।

पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्र को सजा

बता दें कि साल 1990 के चुनाव के दिन 27 फरवरी को माझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था। उनकी तरफ से की गई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गयी थी जिसमें मतदान करने के लिए आये उमा बिन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक और बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव की ओर से माझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। पीठासीन अधिकारी मल्लिक ने किसी को भी पहचानने से इंकार कर दिया था जबकि महेश प्रसाद यादव ने पूर्व मंत्री और निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्र नाथ मिश्र और उनके छोटे भाई हरेंद्र मिश्र समेत अन्य को हत्या में संलिप्त बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सजा के बिंदु पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। रविंद्र मिश्रा राबड़ी देवी की सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे।

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