Greenfield Airport In Patna: बिहार सरकार से राज्य के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर जवाब तलब, पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार से राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की व्यवहार्यता के संबंध में जवाब मांग। इस दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार से केंद्र सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के साथ अपनी बैठकों और संचार से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने अभिजीत कुमार पांडे और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के एक बैच की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को दो सप्ताह के भीतर मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बिहार के विभिन्न जिलों में निष्क्रिय और साथ ही परिचालन हवाई अड्डों के विकास के साथ-साथ राज्य में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जनहित याचिकाओं के मामले दायर किए गए थे।

क्या कहा बिहार सरकार ने
महाधिवक्ता ललित किशोर ने प्रस्तुत किया कि अभी तक, राज्य सरकार केवल पटना, गया, बिहटा, दरभंगा और पूर्णिया में बिहार में पांच मौजूदा हवाई अड्डों के विकास और विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने याचिकाकर्ता अभिजीत पांडेय की पैरवी करते हुए राज्य सरकार के रुख का कड़ा विरोध किया।
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कोर्ट में सरकार पर वकील ने उठाए सवाल
रूडी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने शुरू में अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसने बिहार में नए हवाई अड्डों के निर्माण के केंद्र के प्रस्ताव पर विचार किया है, अब वह सिर्फ पांच मौजूदा हवाई अड्डों के बारे में बात कर रही है। किशोर ने आगे कहा कि पांच मौजूदा हवाई अड्डों पर ध्यान केंद्रित करके, राज्य सरकार उनके रनवे का विस्तार करने का प्रयास कर रही है ताकि उनका उपयोग खाड़ी और अन्य पड़ोसी देशों के लिए उड़ानों के संचालन के लिए किया जा सके। रूडी ने राज्य सरकार के हालिया हलफनामे का जिक्र कर यह भी प्रस्तुत किया कि बागडोगरा (पश्चिम बंगाल), देवघर (झारखंड) और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) सहित पड़ोसी राज्यों बिहार में हवाई अड्डों का अस्तित्व घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राज्य सरकार के संतुष्ट रुख पर असंतोष व्यक्त करते हुए, खंडपीठ ने अपनी टिप्पणी दोहराई कि नए हवाई अड्डों के विकास से बिहार में रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। कोर्ट के मुताबिक ‘सरकार को प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए।’



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